उदयपुर, 28 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 3 स्थित शास्त्री नगर एवं सेक्टर 4 में सावित्रि वाटिका के सामने प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि यह कर्फ्यू 27 जुलाई से लागू होकर 10 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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