कोरोना कर्फ्यू 31 जुलाई 2020: शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू


कोरोना कर्फ्यू 31 जुलाई 2020: शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू 

हिरणमगरी सेक्टर 3 में मकान नबर 241 आजाद नगर, मकान नंबर 1216 भोपा मगरी, 210 रामेश्वरम् अपार्टमेंट मनवाखेड़ा, मकान नंबर 540 लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एवं मकान नंबर 39 सी क्लास प्रतापनगर तथा 20 अरिहंत नगर रॉयल इंस्टीट्यूट के पास कालका माता रोड पायड़ा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
 
कोरोना कर्फ्यू 31 जुलाई 2020: शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू
20 अरिहंत नगर रॉयल इंस्टीट्यूट के पास कालका माता रोड पायड़ा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू 29 जुलाई से लागू होकर 12 अगस्त की मध्यरात्रि तक तथा शेष सभी प्रभावित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 31 जुलाई से लागू होकर 14 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। 

उदयपुर, 31 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 3 में मकान नबर 241 आजाद नगर, मकान नंबर 1216 भोपा मगरी, 210 रामेश्वरम् अपार्टमेंट मनवाखेड़ा, मकान नंबर 540 लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास एवं प्रतापनगर थानान्तर्गत मकान नंबर 39 सी क्लास प्रतापनगर तथा सुखेर थानान्तर्गत 20 अरिहंत नगर रॉयल इंस्टीट्यूट के पास कालका माता रोड पायड़ा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

एडीएम सिटी ने बताया कि 20 अरिहंत नगर रॉयल इंस्टीट्यूट के पास कालका माता रोड पायड़ा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू 29 जुलाई से लागू होकर 12 अगस्त की मध्यरात्रि तक तथा शेष सभी प्रभावित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 31 जुलाई से लागू होकर 14 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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