कोरोना कर्फ्यू :कलक्टर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू


कोरोना कर्फ्यू :कलक्टर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू 

थाना हिरणमगरी अंतर्गत चिराग कॉम्पलेक्स, पानेरियों की मादड़ी, थाना प्रतापनगर अंतर्गत मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित उदय विहार कॉलोनी  तथा अंबामाता थाना क्षेत्र में न्यू अहिंसापूरी एवं भूपालपुरा थाना क्षेत्र के जेके हॉस्पीटल रोड कोर्ट परिसर के पीछे और क्यू रोड के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
कोरोना कर्फ्यू :कलक्टर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू
यह प्रतिबंध 8 जुलाई से लागू होकर 22 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा।

उदयपुर, 9 जुलाई 2020 । उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से थाना हिरणमगरी अंतर्गत चिराग कॉम्पलेक्स, पानेरियों की मादड़ी, थाना प्रतापनगर अंतर्गत मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित उदय विहार कॉलोनी  तथा अंबामाता थाना क्षेत्र में न्यू अहिंसापूरी एवं भूपालपुरा थाना क्षेत्र के जेके हॉस्पीटल रोड कोर्ट परिसर के पीछे और क्यू रोड के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

यह प्रतिबंध 8 जुलाई से लागू होकर 22 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

इन आदेशों के तहत हिरणमगरी थाना अंतर्गत चिराग कॉम्पलेक्स, पानेरियों की मादड़ी के निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रं में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु गिर्वा एसडीएम डॉ. सौम्या झा तथा शेष प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal