कोरोना कर्फ्यू: कलक्टर ने उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू
उदयपुर, 4 जुलाई 2020 । उदयपुर शहर के और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशों में बताया है कि संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से निम्न इलाको में कर्फ्यू लगाया है
- थाना गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत शिव मंदिर वाली गली (आई ब्लॉक एसटू), हवा मंगरी तथा मानसी ब्यूटी पार्लर वाली गली (हाउसिंग बोर्ड बटा 4) में 2 जुलाई से 16 जुलाई तक।
- सूरजपोल थानांतर्गत स्वराज नगर गली नंबर 5 एवं गली नंबर 3 तथा दीवानशाह कॉलोनी मेन रोड में 3 जुलाई से 18 जुलाई तक।
- सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू भूपालपुरा में ऑर्बिट रिसोर्ट के सामने मिराज मल्हार कॉम्पलेक्स ए व बी ब्लॉक में 3 जुलाई से 18 जुलाई तक।
- सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू कॉलोनी सविना व डबल स्टोरी वर्मा कॉलोनी 4 जुलाई से 19 जुलाई तक।
- हिरणमगरी थाना अंतर्गत आदर्श नगर सेक्टर 4 व एडीएन पीजी हॉस्टल मयंक मेडिकल की बिल्डिंग सेक्टर 3 में 4 जुलाई से 19 जुलाई तक।
- प्रतापनगर थाना अंतर्गत वेस्टर्न ड्रग्स मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया में 4 जुलाई से 19 जुलाई तक।
- घंटाघर थाना क्षेत्र के हेलावाड़ी गायत्री मार्ग में के प्रभावित क्षेत्र में 3 जुलाई से 18 जुलाई तक।
- पुलिस थाना नाई अंतर्गत बूझड़ा गांव मे कन्हैयालाल नागदा के खेत से नाई रोड तक 4 जुलाई से 17 जुलाई तक।
- प्रतापनगर थाना अंतर्गत बेड़वास गांव के मकान नंबर 9 माउण्ट व्यू ढकूल के पीछे से लेकर एनबी नगर के प्रभावित क्षेत्र में 4 जुलाई से 17 जुलाई तक। ,
- वल्लभनगर उपखण्ड के कानोड़ थाना अंतर्गत ग्राम अरनिया से भंवरसिंह जी के कुंआ पर आने-जाने वाले रास्तें पर 3 जुलाई से 18 जुलाई तक यह कर्फ्यू लगाया गया है
कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार, कानोड़ तहसीलदार रामनिवास मीणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
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