उदयपुर, 29 जुलाई 2020 । उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से धानमण्डी थानान्तर्गत कुंजरवाडी क्षेत्र में मकान नंबर 21 चमन गली (सेहरी गली), छोटा भोईवाड़ा, शीतला माता मंदिर रामद्वारा गली, हनुमान मंदिर के पास व गरबा चौक सुराणा स्ट्रीट, भूपालपुरा थानान्तर्गत गली नंबर 1 सरदारपुरा मीरा होटल के पास, प्रतापनगर थानान्तर्गत 40 शांतिनगर पुराना आरटीओ ऑफिस, देव डूंगरी कालका माता रोड पायड़ा, 315 आकाशवाणी के सामने मादड़ी, सूरजपोल थानान्तर्गत झ 01 माछला मगरा स्कीम एकलिंग पार्क के पास, हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 3 में अजय सिंह पंवार व भंवरलाल सुथार के मकान वाली गली डोरे नगर, घंटाघर थानान्तर्गत 119 सुभाष मार्ग जाडि़यो की ऑल व 38 बागर गली के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि धानमण्डी थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर रामद्वारा गली, हनुमान मंदिर के पास व गरबा चौक सुराणा स्ट्रीट यह कर्फ्यू 28 जुलाई से लागू होकर 11 अगस्त की मध्यरात्रि तक तथा शेष सभी प्रभावित क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 29 जुलाई से लागू होकर 12 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।
इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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