Corona Curfew Update 24-July-2020: उदयपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू

खेर थाना अंतर्गत मकान नंबर 02 शांति नगर केशव नगर, अंबामाता थना अंतर्गत मकान नंबर 80, गली नंबर 6 न्यू अहिंसापुरी फतहपुरा तथा हाथीपोल थाना अंतर्गत मधुवन स्थित 99 मेहता सदन, वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत शरीफ मोहम्मद जी के मकान से नरेश जी प्रजापत के मकान तक 200 मीटर क्षेत्र में, पुलिस थाना प्रतापनगर अंतर्गत देबारी गांव मे जिंक कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
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यह प्रतिबंध 24 जुलाई से लागू होकर भींडर और देबारी में 6 अगस्त तथा शेष जगहों पर 7 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा।

उदयपुर, 24 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है। 

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सुखेर थाना अंतर्गत मकान नंबर 02 शांति नगर केशव नगर, अंबामाता थना अंतर्गत मकान नंबर 80, गली नंबर 6 न्यू अहिंसापुरी फतहपुरा तथा हाथीपोल थाना अंतर्गत मधुवन स्थित 99 मेहता सदन, वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत शरीफ मोहम्मद जी के मकान से नरेश जी प्रजापत के मकान तक 200 मीटर क्षेत्र में, पुलिस थाना प्रतापनगर अंतर्गत देबारी गांव मे जिंक कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

एडीएम सिटी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

यह प्रतिबंध 24 जुलाई से लागू होकर भींडर और देबारी में 6 अगस्त तथा शेष जगहों पर 7 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
 

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