राजस्थान में 3 मई तक बढ़ी कर्फ्यू की अवधि


राजस्थान में 3 मई तक बढ़ी कर्फ्यू की अवधि

कुछ ज़रूरी छूटों के साथ सख्त जन अनुशासन पखवाड़ा

 
राजस्थान में 3 मई तक बढ़ी कर्फ्यू की अवधि

जानिए किसे मिली है छूट 

उदयपुर 19 अप्रैल 2021। कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19 अप्रैल 2021 सोमवार प्रातः 5:00 से दिनांक 3 मई 2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसमें सभी कार्यस्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने की घोषणा की गई है।

सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबंधित रहेंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य के सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे-

  • उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिको जैसे जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड ,कंट्रोल रूम और वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि सेवाओ को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
  • उपरोक्त के अलावा अन्य समस्त कार्यालय बंद रखे जाएंगे।
  • बस स्टैंड,रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी - पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी ।
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट दी गई है ।
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उससे संबंधित कर्मी उपयुक्त पहचान पत्र के साथ जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं संचालित रहेंगे।
  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशु चारा से संबंधित खुदरा रिटेल थोक दुकानें शाम 5:00 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव इनके द्वारा होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जाएगी। सब्जियां एवं फलों के ठेले,साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा 7:30 बजे तक बेचा जा सकेगा
  • अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन ,माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकान अनुमत होंगी।
  • वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मंडियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। यह कार्रवाई भी अनुमति होगी। अतः ऐसे केंद्रों पर भी कोविड-19 व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी, किंतु कृषकों का मंडी पहुंचने में वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा । साथ ही कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। किंतु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज एवं अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।
  • समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4:00 बजे से 8:00 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।
  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां दिनांक 14 अप्रैल 2021 में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी।
  • निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
  • दवाएं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को अनुमति दी गई है।
  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं ,डाक सेवाएं कोरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं ,आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाओं को अनुमति दी गई है।
  • बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम बीमा कार्यालय को भी अनुमति दी गई है।
  • सेबी /स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी।
  • भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण हनुमत होगा।
  • प्रोसेस्ड फूड ,मिठाई ,रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक कोविड-19 लाइंस के अनुसार अनुमत होगी।
  • इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8:00 बजे तक कोई गाइडलाइंस के अनुसार अनुमत होगा।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक अनुमत होंगे।
  • एलपीजी, पैट्रोल पंप ,सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) शॉप ,होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होंगी।
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं ,समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइययों में कार्य करने की अनुमति दी गई है, जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा ,जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा

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