उदयपुर 13 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 8 के संजय गांधी नगर व सवीना थानान्तर्गत सेक्टर 9 में आरएसजी अपार्टमेंट, भूपालपुरा थानान्तर्गत पाठों की मगरी सुभाष नगर, घंटाघर थानान्तर्गत गाणेराव घाटी जगदीश चौक, महावत वाडी, वारियों की घाटी एवं धानमण्डी थानान्तर्गत मीना पाड़ा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि सेक्टर 8 के संजय गांधी नगर व सेक्टर 9 में आरएसजी अपार्टमेंट में यह निषेधाज्ञा 12 अगस्त से लागू होकर 25 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। जबकि शेष अन्य क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा 13 अगस्त से लागू होकर 26 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
उदयपुर के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के कुंथवास गांव में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से खेरोदा थाना अंतर्गत कुंथवास में पिपली चौराहे से मेघवालों को मोहल्ला गली तक तथा कोठारी भवन से आमली चौक गली तक 100 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एसडीएम सुराणा ने बताया कि ये आदेश 12 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होकर 25 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु भीण्डर तहसीलदार रामसिंह राव को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।
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