भीण्डर के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू

भीण्डर कस्बे में पीर बावजी चांदपोल से सामोता चौक तक 200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
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ये आदेश 2 सितंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे

उदयपुर, 21 अगस्त 2020। उदयपुर के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के भीण्डर में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से भीण्डर थाना अंतर्गत भीण्डर कस्बे में पीर बावजी चांदपोल से सामोता चौक तक 200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

एसडीएम सुराणा ने बताया कि ये आदेश 2 सितंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु भीण्डर तहसीलदार रामसिंह राव को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

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