गिर्वा के वली व जगत में लगाया कर्फ्यू


गिर्वा के वली व जगत में लगाया कर्फ्यू 
 

गिर्वा उपखण्ड के कुराबड़ थाना अंतर्गत जगत व वली गांव में यह कर्फ्यू लगाया गया है।
 
गिर्वा के वली व जगत में लगाया कर्फ्यू
यह कर्फ्यू 23 मई की मध्यरात्रि से 6 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।

उदयपुर, 23 मई 2020 । उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र के जगत व वली गांव में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद गिर्वा उपखण्ड मजिस्ट्रेट  डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है। 

एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इन क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से गिर्वा उपखण्ड के कुराबड़ थाना अंतर्गत जगत व वली गांव में यह कर्फ्यू लगाया गया है।

एसडीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

यह कर्फ्यू 23 मई की मध्यरात्रि से 6 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
 

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