कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू

कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू 

सविना 100ft रोड, मिलेनियम प्लाजा से हर्ष माथुर तक की गली सरदारपुरा गली नंबर 3 एव अल्का हॉटल से राव हॉस्टल तक का क्षेत्र, सीपीएस स्कूल से जोधपुर डेयरी वाला क्षेत्र, सेक्टर 6 स्थित सेटेलाइट हॉस्पीटल के सामने वाला क्षेत्र, सेक्टर 3 के तिलक नगर में मीकाकाण्डो किड्स स्कूल वाली गली, झरिया मार्ग सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने वाले क्षेत्र, वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत पदमपुरा कस्बे में नटवर जी टेलर के मकान से, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से व लक्ष्मीलाल पटवारी के मकान से 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू

सविना 100ft रोड, मिलेनियम प्लाजा से हर्ष माथुर तक की गली सरदारपुरा गली नंबर 3, अल्का हॉटल से राव हॉस्टल तक एवं सीपीएस स्कूल से जोधपुर डेयरी वाले प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 18 जुलाई से लागू होकर 1 अगस्त की मध्यरात्रि तक।

सेटेलाइट हॉस्पीटल के सामने वाला क्षेत्र, मीकाकाण्डो किड्स स्कूल वाली गली तथा झरिया मार्ग सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने वाले क्षेत्र में यह प्रतिबंध 19 जुलाई से लागू होकर 2 अगस्त की मध्यरात्रि तक

वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत पदमपुरा कस्बे में नटवर जी टेलर के मकान से, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से व लक्ष्मीलाल पटवारी के मकान से 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू 19 जुलाई से लागू होकर 1 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा

उदयपुर, 20 जुलाई 2020। उदयपुर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सविना थानान्तर्गत सविना 100 रोड, भूपालपुरा थाना अंतर्गत मिलेनियम प्लाजा से हर्ष माथुर तक की गली सरदारपुरा गली नंबर 3 एव अल्का हॉटल से राव हॉस्टल तक का क्षेत्र, थाना सुखेर अंतर्गत सीपीएस स्कूल से जोधपुर डेयरी वाला क्षेत्र, हिरणमगरी थाना अंतर्गत सेक्टर 6 स्थित सेटेलाइट हॉस्पीटल के सामने वाला क्षेत्र, सेक्टर 3 के तिलक नगर में मीकाकाण्डो किड्स स्कूल वाली गली तथा हाथीपोल थाना अंतर्गत झरिया मार्ग सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने वाले क्षेत्र में तथा वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत पदमपुरा कस्बे में नटवर जी टेलर के मकान से, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से व लक्ष्मीलाल पटवारी के मकान से 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

एडीएम सिटी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

इन आदेशों के तहत सविना 100ft रोड, मिलेनियम प्लाजा से हर्ष माथुर तक की गली सरदारपुरा गली नंबर 3, अल्का हॉटल से राव हॉस्टल तक एवं सीपीएस स्कूल से जोधपुर डेयरी वाले प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 18 जुलाई से लागू होकर 1 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। वहीं सेटेलाइट हॉस्पीटल के सामने वाला क्षेत्र, मीकाकाण्डो किड्स स्कूल वाली गली तथा झरिया मार्ग सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने वाले क्षेत्र में यह प्रतिबंध 19 जुलाई से लागू होकर 2 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा। जबकि वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत पदमपुरा कस्बे में नटवर जी टेलर के मकान से, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से व लक्ष्मीलाल पटवारी के मकान से 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू 19 जुलाई से लागू होकर 1 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा।  

इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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