शहर के संक्रमण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू


शहर के संक्रमण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू 

मुर्शिद नगर, बरकत कॉलोनी गली नंबर 4, सरदारपुरा स्थित के-1 रोड के मकान नंबर 243 के पास, खेमपुरा के शास्त्री नगर में गली नंबर 3, टेकरी में श्री आनन्द विहार कॉलोनी के गली नंबर 1 के प्रवेश छोर से अंतिम छोर तक तथा गायत्री नगर में प और र वाली गली
 
शहर के संक्रमण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

बरकत कॉलोनी गली नंबर 4 व गायत्री नगर में प और र वाली गली में यह प्रतिबंध 20 जुलाई से लागू होकर 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक

मुर्शिद नगर, सरदारपुरा स्थित के-1 रोड के मकान नंबर 243 के पास, खेमपुरा के शास्त्री नगर में गली नंबर 3 तथा टेकरी में श्री आनन्द विहार कॉलोनी के गली नंबर 1 के प्रवेश छोर से अंतिम छोर तक प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 19 जुलाई से लागू होकर 2 अगस्त की मध्यरात्रि तक

उदयपुर, 20 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सविना थानान्तर्गत मुर्शिद नगर एवं बरकत कॉलोनी गली नंबर 4, भूपालपुरा थाना अंतर्गत सरदारपुरा स्थित के-1 रोड के मकान नंबर 243 के पास, थाना प्रतापनगर अंतर्गत खेमपुरा के शास्त्री नगर में गली नंबर 3, हिरणमगरी थाना अंतर्गत टेकरी में श्री आनन्द विहार कॉलोनी के गली नंबर 1 के प्रवेश छोर से अंतिम छोर तक तथा गायत्री नगर में प और र वाली गली में यह कर्फ्यू लगाया है।

एडीएम सिटी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

इन आदेशों के तहत मुर्शिद नगर, सरदारपुरा स्थित के-1 रोड के मकान नंबर 243 के पास, खेमपुरा के शास्त्री नगर में गली नंबर 3 तथा टेकरी में श्री आनन्द विहार कॉलोनी के गली नंबर 1 के प्रवेश छोर से अंतिम छोर तक प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 19 जुलाई से लागू होकर 2 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। वहीं बरकत कॉलोनी गली नंबर 4 व गायत्री नगर में प और र वाली गली में यह प्रतिबंध 20 जुलाई से लागू होकर 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। 

इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal