उदयपुर, 27 जुलाई 2020। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने शहर के भूपालपुरा थानान्तर्गत यूनिवर्सिटी रोड स्थित हीराबाग कॉलोनी में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि यह कर्फ्यू 27 जुलाई से लागू होकर 10 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal