उदयपुर, 6 जून 2020। उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र के जगत में शुक्रवार को एक ओर नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद गिर्वा उपखण्ड मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी कर्फ्यू अवधि को 12 जून तक बढ़ाया है।
एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इस क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से गिर्वा उपखण्ड के कुराबड़ थाना अंतर्गत जगत में पूर्व में 23 मई से 6 जून तक अविध तक कर्फ्यू लगाया गया था, किन्तु 5 जून को एक और संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद कर्फ्यू अवधि को 12 जून तक बढ़ा दिया गया है।
एसडीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान निर्धारित सभी प्रतिबंध 12 जून की मध्यासत्रि तक प्रभावी रहेंगे। कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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