उदयपुर में शुक्रवार को सीएमएचओ (सेकंड) पद पर सेवानिवृत्त डॉ.कांतिलाल पलात को नियुक्त किया गया है। प्रदेश में किसी सेवानिवृत्त डॉक्टर को लगाने का यह पहला मामला है।
28 फरवरी को ही हो चुके है सेवानिवृत्त
डॉ पलात गत 2 दिन पहले 28 फरवरी को ही सीएमएचओ डूंगरपुर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके है। चिकित्सा एवं स्वास्थय (ग्रुप-2) की संयुक्त शासन सचिव निमिषा गुप्ता ने पे-माईनस पेंशन के आधार पर 3 मार्च को नया आदेश जारी कर डॉ कांतिलाल पलात को पुनः नियुक्ति के आदेश देते हुए उन्हें उदयपुर ज़िले के सीएमएचओ सेकंड के पद पर लगा दिया है।
डॉ.पलात शनिवार को जोइनिंग दे सकते है। राजस्थान सेवा नियमों से परे इस नियुक्ति के मायने भी निकाले जा रहे है। डॉ.पलात कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा के बहनोई है।
दूसरी ओर, विभाग में बड़े पदों पर सेवाएँ दे रहे नियमित डॉक्टरों में मायूसी है । इनमे चर्चा है की विभाग में हज़ारों डॉक्टर होने के बाद भी सेवानिवृतत को नियुक्त कर क्या जाताना चाहता है। एक सवाल यह भी है की राजस्थान सेवा नियम 2012 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी को कार्यालय या विभागीय अध्यक्ष नही बना सकते है। जीएफआर नियमों के तहत ऐसे व्यक्ति को डीडीओ (आहरण-वितरण की वितीय) पॉवर भी नही दे सकते है। ऐसे में हज़ारों कार्मिको का वेतन उनके हस्ताक्षर से ट्रांसफर केसे हो पाएगा, क्यूंकि इनके हस्ताक्षर के बाद ही यह राशी बीसीएमओ अपने अपने ब्लाक पर जारी करते है।
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