उदयपुर 10 मई 2025। वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में स्थित आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फेक्ट्री एवं ऐतिहासिक भवनों आदि की सामरिक महता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए एहतियातन निषेधाज्ञा जारी की है।
उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी (पटाखे) पर आज दिनांक 10 मई 2025 को दोपहर 12 बजे से 15 मई 2025 को दोपहर 12 बजे तक प्रतिबन्ध रहेगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी की परामर्शी
वर्तमान परिपेक्ष एवं सीमा पर चल रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए उदयपुर जिले में एहतियातन परामर्शी जारी की है।
- शादियों व अन्य समारोहों में रोशनी इत्यादि के लिए अधिक व्यवस्था नहीं की जाए
- ब्लैक आउट होने की स्थिति में आवश्यक रूप से रोशनी को बंद किया जाएं।
- सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, पर्यटन स्थलों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
- सायरन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा इसके विस्तार हेतु विशेष ध्यान दिया जाएं।
- साथ ही सायरन के संबंध में जनसाधारण को जागरूक किया जाए
- बड़े धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा विजलीघरों, रिफाइनरी, बांधो इत्यादि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
- अवांछित घटना होने पर इसकी रिपोर्टिंग के लिए केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित की जाएं
- किसी भी साइबर अटैक से बचने के लिए ऐसी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं जैसे बिजली आपूर्ति, बांधों के गेट खोलना इत्यादि जिनका संचालन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होता है वहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
- खाद्यान्न एवं आमजन के उपयोग हेतु आवश्यक सामग्री की अनावश्यक रूप से होल्डिंग नहीं हो इस हेतु सतत निगरानी रखते हुए आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- अफवाहों को बढ़ावा नहीं दिया जाए एवं गलत अफवाहों के प्रवाह को यथासमय रोकने के प्रयास किए जाए।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सभी सम्बन्धित अधिकारियो को परामर्शी की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए