राजनीतिक सभा, रैली तथा लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
उदयपुर 27 अक्टूबर 2021 । भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित साइलेंस पीरियड (मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व) की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उदयपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर आने वाले वल्लभनगर एवं धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्देश जारी किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बुधवार को एक आदेश जारी कर बताया कि बुधवार की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार समाप्ति के पश्चात अब आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल में अभ्यर्थी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सभा रैली नुक्कड़ सभा नहीं कर सकेगा तथा 31 अक्टूबर तक लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध रहेगा।
वल्लभनगर व धरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा तथा कोविड-19 की पालना करते हुए अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति घर-घर जनसंपर्क कर सकेंगे। यह आदेश 5 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को भी इस संबंध में पत्र लिखकर चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
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