उदयपुर, 5 नवम्बर। राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग की पुरानी बाकीयात को निपटाने के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना - 2024 प्रारंभ की है जिसके तहत बकायादारों को बकाया राशि जमा करवाने पर बकाया ब्याज की शत-प्रतिशत माफी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि आबकारी विभाग के बकायादारों के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना- 2024 पुरानी बकाया को निपटाने का सुगम अवसर है। उक्त योजना के तहत बकायादारों द्वारा बकाया राशि जमा करवाने पर बकाया ब्याज की शत-प्रतिशत माफी के साथ ही मूल बकाया राशि में भी छूट का प्रावधान किया गया है। यह योजना 31 दिसम्बर 2024 तक प्रभावी है।
इस योजना का लाभ लेकर पुरानी बकाया राशि का भुगतान कर अनावश्यक सम्पत्तियों की नीलामी, कुर्की, वादकरण से बचा जा सकता है। इस संबंध में जानकारी एवं बकाया प्रकरणों के निपटारे के लिए अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक से सम्पर्क किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के तहत राशि नही जमा करवाने पर बकायादारों एवं उनके जमानतियों की चल-अचल सम्पत्तियों की कुर्की की जाकर भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार कर नीलामी एवं आवश्यक होने पर बकायादारों के विरूद्ध सिविल, फौजदारी मुकदमें दर्ज करवाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
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