उदयपुर, 29 अगस्त। आबकारी विभाग के राजस्व बकाया के पुराने प्रकरणों के शीघ्र समाधान करने हेतु आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2023 की घोषणा की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कलाल ने बताया कि योजना की अवधि 30 सितंबर तक है योजना 31 मार्च 2022 से पूर्व राजस्व बकाया प्रकरणों पर लागू है। इस योजना में 31 मार्च 2018 तक आबकारी राजस्व बकाया के प्रकरणों में 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के सभी बकाया प्रकरणों में बाकीदार द्वारा योजनांतर्गत राशि जमा करा देने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 30 एए के अंतर्गत देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कोविड महामारी प्रभाव को देखते हुए 2021-22 की मदिरा खुदरा दुकानात् के बकाया प्रकरणों में 30 जून 2023 तक राशि जमा करवाने पर मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी परन्तु गारन्टी राशि के अधिकतम 15 प्रतिशत अधिक नही होगी।
अब 1 जुलाई 2023 से इसे 45 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये बाकीदार, जमानती, वारिसान, रिश्तेदार व अन्य व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन-ऑफलाइन निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय बकाया राशि जमा के दस्तावेज प्रस्तुत करें। बकाया राशि जमा न कराने पर संपत्ति कुर्क की जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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