मुद्रांक एवं भूमिकर के प्रकरणों में मिलेगी छूट


मुद्रांक एवं भूमिकर के प्रकरणों में मिलेगी छूट

31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 60 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी

 
bhumi kar

उदयपुर 8 मार्च 2023 । राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक प्रकरणों एवं भूमिकर के प्रकरणों में छूट का प्रावधान किया गया है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक कृष्णपाल सिंह चौहान ने बताया कि विभाग दिशा-निर्देशानुसार 1 अप्रेल 2003 के पूर्व दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 60 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। 

वहीं 1 अप्रेल 2003 के पश्चात् व 31 मार्च 2013 तक दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2018 तक दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 40 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट रहेगी। 

वहीं 1 अप्रेल .2018 से 31 मार्च .2022 तक दर्ज प्रकरणों में कमी राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर मुद्रांक कर में 30 प्रतिशत की छूट व ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट तथा भूमिकर के प्रकरणों में 31 दिसंबर 2022 तक देय भूमिकर 30 जून .2023 तक जमा कराने पर भूमिकर में 50 प्रतिशत व ब्याज   व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट देय है।

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