शहर के भवन व परिसरों पर फायर सेफ या फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र अनिवार्य


शहर के भवन व परिसरों पर फायर सेफ या फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र अनिवार्य

32 संस्थानों में किया निरीक्षण, नोटिस जारी

 
fire safety

उदयपुर 7 फरवरी 2024 । उदयपुर शहर एवं संबंधित क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए समस्त प्रकार के भवन-परिसरों में नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अध्याय फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी में वर्णित अग्निशमन उपकरण तकनीकी पेरा मीटर्स के अनुसार सुनिश्चितता के उपरान्त फायर सेफ या फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र अनिवार्यता का प्रावधान लागू किया गया है।

नगर निगम साधारण बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय एवं आयुक्त के आदेशानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को 32 संस्थानों में निरीक्षण कर नोटिस जारी किए साथ ही परिसर, संस्थान व भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-4 अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जाकर आगामी 30 दिवस में नगर निगम के अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी अनिवार्य रूप से लिए जाने हेतु पाबंद किया। भविष्य में ऐसे भवन, परिसर व संस्थान का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र या समुचित अग्निशमन यंत्र नहीं पाए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु शहर में स्थित समस्त भवनों जिसमें पेइंग गेस्ट, होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान, फ्लेटस, अपार्टमेंट, बार, रिसोर्ट, सभागार, पेट्रोल पंप, गैस फीलिंग स्टेशन, स्टोरेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर, मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक इकाइयों, रूफ टॉप, हजार्ड भवन एवं 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन आदि समस्त प्रकार के भवनों के लिए यह प्रावधान आज से लागू किया गया है।

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