उदयपुर 1 मई 2024। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के लिए प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाएं निःशुल्क हैं। इसके बावजूद कतिपय लोग योजनाओं की स्वीकृति आदि के नाम पर श्रमिकों से शुल्क वसूल कर ठगी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही भी जारी है।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (यथा निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, आदि) का संचालन कर प्रदेश के विभिन्न पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों का कल्याण किया जा रहा है।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों की स्वीकृति के उपरान्त सहायता राशि का भुगतान मण्डल स्तर से प्रदेश के विभिन्न हिताधिकारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। मण्डल की समस्त कल्याणकारी योजनाएँ निःशुल्क होकर इनकी स्वीकृति हेतु किसी प्रकार की राशि/शुल्क देय नहीं है।
खुद को श्रम विभाग के अधिकारी बता कर रहे ठगी
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि विगत समय से प्रदेश में ठगों के गिरोह द्वारा मण्डल कल्याणकारी योजनाओं हेतु ठगी की घटनाएँ कारित करते हुए उदयपुर के निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों से भी ठगी की गई है। इस सम्बन्ध में मोबाइल नम्बर 9799088943 7340058094 9050257960 का उपयोग करते हुए ठगों द्वारा स्वयं को श्रम विभाग का अधिकारी/कर्मचारी बताकर ठगी की घटनाओं का अंजाम देने का प्रयास किया गया है। विभाग ने जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
पुलिस अथवा विभाग में दर्ज कराएं शिकायत
मोदी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की राशि/शुल्क की माँग की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस थाने अथवा श्रम विभाग, उदयपुर (0294-2413729) में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए, ताकि इस सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाकर जिले के निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों को ठगी से बचाया जा सके।
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