राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनज़र कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी।
26 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार 25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति गई गई थी।
वहीँ सार्वजानिक परिवहन/ माल ढुलाई वाहन/ अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल। डीज़ल, सीएनजी पेट्रलियम एवं गैस से सम्बंधित रिटेल / होलसेल आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल। डीज़ल सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। जबकि एलपीजी वितरण सेवाए ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
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