उदयपुर, 26 मार्च 2021। उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड के ग्राम बलीचा स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में नोवेल कोरोना वायरस से 29 संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद गिर्वा उपखण्ड मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। आईआईएम उदयपुर में आज कुल 29 व्यक्ति कोरोना पॉज़िटिव आए, जिसमे 26 छात्र शामिल हैं।
जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से पुलिस थाना गोवर्धन विलास़ अंतर्गत बलीचा गांव स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) केम्पस में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
यह निषेधाज्ञा 26 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होकर 8 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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