उदयपुर 17 अप्रेल 2021। राज्य सरकार के निदेशानुसार कोविड-19 की दूसरी लहर की गाईडलाइन की पालना को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 धारा 4 के तहत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अन्तर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निर्धारित की गई है।
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नांक और मुंह समूचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो तथा कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना इस आशय का अपराध करना पाया गया तो उनसे 500-500 रूपये एवं कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट बनाकर नहीं रखता है) तो उनसे 100 रूपये शास्ति के रूप में वसूल करने के लिए समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरिक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम, नगर परिषद तथा नगरपालिका के अधिकारी के साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर शास्ति के रूप में 200 रुपये तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब, पान, गुटखा व तम्बाकू के उपयोग करते हुए पाये जाने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूल किये जाने के लिए समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरिक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी के साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत रहेंगे।
उन्होंने बताया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर शास्ति के रूप में 5000 रुपये तथा विवाह से संबंधित समारोह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति पाये जाने पर 25000 रुपये जुर्मानें के रूप में समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर ( जिससे नांक और मुंह समूचित रूप से ढका हो ) नहीं पाये जाने पर 500 रुपये शास्ति के रूप में वसूल करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को लगाया गया है। साथ ही सभी कार्यस्थल पर कार्यअवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराये जाने पर शास्ति के रूप में 10 हजार रुपये जर्माने के लिए जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक एवं रीको ईकाई के प्रमुख को लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना (विवाह अथवा अन्त्येष्टि-अंतिम संस्कार के अलावा) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन करने पर शास्ति के रूप में 10 हजार रुपये जुर्माना वसूली करने के लिए समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को लगाया गया है।
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