सलूंबर में होम वोटिंग हेतु 14 नवम्बर से होगा मतदान शुरू


सलूंबर में होम वोटिंग हेतु 14 नवम्बर से होगा मतदान शुरू

 14 से 19 नवम्बर-23 तक होम वोटिंग हेतु मतदान की प्रथम प्रक्रिया का प्रथम राउंड एवं 20 व 21 नवम्बर-23 तक द्वितीय राउंड आयोजित किया जाएगा

 
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सलूंबर 13 नवम्बर 2023 । चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 156-सलूम्बर (एसटी) में 14 से 1ृ9 नवम्बर-23 तक होम वोटिंग हेतु मतदान की प्रथम प्रक्रिया का प्रथम राउंड एवं 20 व 21 नवम्बर-23 तक द्वितीय राउंड आयोजित किया जाएगा।

रिटर्निंग अधिकार विधानसभा 156‘सलूम्बर (अ.ज.जा.) एवं उपखंड मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव आयाग द्वारा किये गये इस होम वोटिंग नवाचार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के एवं 40 प्रतिशत अधिक निःशक्तता वाले मतदाता जो मतदान बूथ पर वोट देने में असमर्थ हैं उनका सर्वे बीएलओ द्वारा सम्पन्न कर पात्र मतदाताओं की सूची तैयार की गई है, जिनका मतदान उन्हीं के घर पर डाक मतपत्र के माध्यम से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पूर्ण रूप से गोपनीयता का पालन करते हुए पूरी विडियोग्राफी/फोटोग्राफी के साथ सम्पन्न करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि होम वोटिंग मतदान प्रक्रिया के तहत समर्पित मतदान दल का प्रथम भ्रमण 14 से 19 नवम्बर-23 तक चलेगा एवं प्रथम भ्रमण में अनुपस्थित पाये जाने पर मतदान दल द्वारा वोट एकत्र करने हेतु द्वितीय भ्रमण 20 से 21 नवम्बर-23 तक आयोजित होगा। इसके लिए राजय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के लिए होम वोटिंग हेतु 5 समर्पित मतदान दलों का गठन किया गया है। 

विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में होम वोटिंग के अन्तर्गत 230 मतदाता वोटिंग करेंगे जिनमें 80 प्लस श्रेणी के 197 मतदाता एवं निःशक्तजन (40 प्रतिशत से अधिक) श्रेणी के 33 मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग करेंगे। होम वोटिंग रूट चार्ट एवं अनुपस्थित मतदाताओं की सूची राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्याशियों के चुनाव व्यय लेखा की जांच हेतु तिथि घोषित

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 156-सलूम्बर (एसटी) के प्रत्याशियों को व्यय पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने चुनाव व्यय लेखा की जांच क्रमशः 15, 19 एवं 23 नवम्बर-2023 को स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता या व्यय अभिकर्ता के माध्यम से करवाया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी प्रत्याशियों को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

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