सुरक्षा मापदंडों को लेकर होटल एवं व्यवसायिक इमारत को किया सीज


सुरक्षा मापदंडों को लेकर होटल एवं व्यवसायिक इमारत को किया सीज

उदयपुर नगर निगम अग्निशमन शाखा की शहर में सख्त कार्रवाई

 
UMC Seized 2 buildings

उदयपुर 29 जनवरी 2025 । नगर निगम अग्निशमन शाखा द्वारा बुधवार को सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए की गई जांच में कमी पाए जाने पर दो रिहायशी इमारतो को सीज करने की कार्रवाई की गई।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर में बड़ी एवं रिहायशी इमारतें जैसे शोपिंग मॉल, होटल्स, कोचिंग संस्थानें, स्कुल, हॉस्टल, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट एवं व्यावसायिक गतिविधि करने वाले समस्त स्थल आदि बनी हुई है, यदि सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखकर उनका निर्माण नहीं किया गया है तो उन्हें तुरंत सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा कभी भी आकस्मिक जांच की जाएगी जांच में सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो निगम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा।

दो इमारत को किया सीज

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर शहर की कई प्रमुख इमारतों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में फायर ऑफिसर शिवराम मीणा, नवदीप सिंह बग्गा आदि की टीम द्वारा इमारत की सुरक्षा मापदंडों को लेकर सगन जांच की गई। जांच में जिन इमारतो ने सुरक्षा मापदंड नहीं अपनाए थे उन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए। नोटिस मिलने के उपरांत भी सुरक्षा हेतु जारी निर्देश की पालना नहीं करने के कारण बुधवार को नगर निगम अग्निशमन दल ने सुरजपोल स्थित कावेरी पैलेस होटल एवं सेक्टर-9 वी.आईपी. कॉलोनी स्थित जैनम इलेक्ट्रो प्लाजा इमारत को सीज करने की कार्रवाई की गई। 

लगातार जारी रहेगी करवाई

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि स्वायत्त शासन विभाग राज. सरकार व नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के तहत लाईफ एण्ड सेफ्टी के तहत जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से शहर में निर्मित होटल रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक गैर व्यावसायिक इमारत में सुरक्षा माफ डंडों को लेकर आकस्मिक जांच की जाएगी। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी इमारत में सुरक्षा को लेकर कुछ कमी है तो वह उस कमी को पूरा कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें साथ ही नगर निगम अग्निशमन शाखा से एनओसी  प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। यदि भवन मालिको द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी रखी जाएगी तो ऐसी इमारतों को नगर निगम अग्निशमन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीज किया जाएगा।
 

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