उदयपुर 29 जून 2025 । नगर निगम द्वारा लिए जाने वाले गृहकर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा फिर से भारी छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने 3 माह पश्चात फिर यह मौका दिया है जिसका लाभ शहरवासी अपनी बकाया राशि जमा करवाकर ले सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि 18 जून, 2025 को स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी की गई है जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अंतर्गत ग्रह कर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में माफी का प्रावधान रखा गया है। ऐसे शहरवासी जिन्होंने अपना गृहकर अभी तक जमा नहीं करवाया है उन्हें संपूर्ण बकाया गृह कर आवासीय अथवा व्यवसायिक भूखंड दोनों का एकमुश्त जमा करने पर मूल गृहकर की राशि पर 50% की छूट एवं शास्ती पर शत प्रतिशत छूट सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
वही नगरी विकास कर के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर लगाए गए ब्याज व शास्ती पर शत प्रतिशत छूट दी गई है। जिन प्रकरणों में 13 वर्ष से पूर्व अर्थात वर्ष 2011- 12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में भी एक मुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में भी 50% की छूट राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
यह संपत्ति मालिक है नगरीय विकास कर दायरे में
उदयपुर शहर में 2700 स्क्वायर फीट या इससे अधिक के आवासीय भूखंड या भवन एवं 900 स्क्वायर फीट या इससे अधिक का व्यवसायिक भूखंड या भवन दोनों नगरी विकास कर की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। अतः यदि कोई भी शहर वासी इस दायरे में सम्मिलित है एवं अभी तक नगर निगम द्वारा आपसे संपर्क नहीं किया गया है फिर भी आप अपना कर्तव्य समझकर निगम में पहुंच अपना यू डी टैक्स जमा करवा कर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ लेवे। क्योंकि नगरीय विकास कर नगर निगम द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा।
छूट का लाभ ले शहरवासी - आयुक्त
गृह कर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष छूट को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील की है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 3 माह पश्चात पुनः और केवल 30 सितंबर तक यह विशेष छूट प्रदान की गई है जिसका लाभ सभी शहरवासियों लेवे। ऐसे शहरवासी जो कर देने की श्रेणी में आते है और उनका कर अभी तक बकाया है उन शहरवासियों को इस छूट का लाभ लेना चाहिए। आयुक्त ने स्पष्ट आगाह भी किया है कि सरकार द्वारा हर हाल में यह पैसा वसूल किया जाएगा, अच्छा है कि छूट का लाभ लेते हुए शहरवासी अपना बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर जमा करवा दें।
समस्या होने पर राजस्व अधिकारी से करे संपर्क
नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नगरीय विकास कर की गणना में यदि किसी शहर वासी को कोई भी समस्या या शंका है तो वह निगम की राजस्व शाखा में आकर राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर से संपर्क करें, राजस्व अधिकारी द्वारा सभी प्रकार की शंका या समस्या का समाधान किया जाएगा।
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