उदयपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू अवधि 26 जून तक बढ़ाई


उदयपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू अवधि 26 जून तक बढ़ाई

इन क्षेत्रो में आज समाप्त होने वाली थी कर्फ्यू की अवधि 

 
उदयपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू अवधि 26 जून तक बढ़ाई
हेलावाडी, कांजी का हाटा (गली नं. 2), रावजी का हाटा, कानोड की हवेली, छोटा कुम्हारवाड़ा, पीपलेश्वर महादेव गली, गायत्री मार्ग, कांजी का हाटा गली नं. 1, नाईयों की तलाई, खेरादीवाडा, नायकवाडी, कुम्हारवाडा, जोगीवाडा, कोलीवाडा, नाडाखाडा, मुखर्जी चौक (सब्जी मंडी) भटनागरों का मोहल्ला, माहेश्वरियों की सेहरी (रामनारायण अग्रवाल परिवार), धीम्बर भोईवाडा, होलीचौक, मंडी नाल, तीज का चौक (सब्जी मंडी) क्षेत्र में कर्फ्यू अब 26 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। 

उदयपुर, 12 जून 2020। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनंदी द्वारा शहर के घंटाघर, सूरजपोल व धानमण्डी थाना क्षेत्र के कुछ क्षेत्रो में अभी भी कोविड-19 का प्रभाव समाप्त नहीं होने के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कर्फ्यू अवधि 26 जून तक बढ़ा दी गई है।

आदेशानुसार पुलिस थाना क्षेत्र घंटाघर अन्तर्गत हेलावाडी, कांजी का हाटा (गली नं. 2), रावजी का हाटा, कानोड की हवेली, छोटा कुम्हारवाड़ा, पीपलेश्वर महादेव गली, गायत्री मार्ग, पुलिस थाना क्षेत्र सूरजपोल अन्तर्गत कांजी का हाटा गली नं. 1, नाईयों की तलाई, खेरादीवाडा, नायकवाडी, कुम्हारवाडा, जोगीवाडा, कोलीवाडा, नाडाखाडा, मुखर्जी चौक (सब्जी मंडी) भटनागरों का मोहल्ला तथा पुलिस थाना क्षेत्र धानमण्डी अंतर्गत माहेश्वरियों की सेहरी (रामनारायण अग्रवाल परिवार), धीम्बर भोईवाडा, होलीचौक, मंडी नाल, तीज का चौक (सब्जी मंडी) क्षेत्र में कर्फ्यू अब 26 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। 

इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व में निर्धारित सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे।

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