RK चौराहे से सेलिब्रेशन एवं शोभागपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण 24 घंटे में हटाने के निर्देश


RK चौराहे से सेलिब्रेशन एवं शोभागपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण 24 घंटे में हटाने के निर्देश

अन्यथा UDA अपने स्तर पर निर्माण हटाकर उसका खर्चा अतिक्रमियों से वसूल करेगा

 
RK Circle Sobhagpura Illegal Construction of Shops and Parking Spaces UDA Warning and Ultimatum

उदयपुर 5 जनवरी 2023। उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित RK चौराहे एवं इस चौराहे से सेलिब्रेशन Mall एवं शोभागपुरा जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे निर्मित सभी कच्चे पक्के, स्थाई अस्थाई निर्माण को अपने स्तर पर तुरन्त 24 घण्टे की अवधि में हटाने के निर्देश दिए है। अन्यथा UDA अपने स्तर पर निर्माण हटाकर उसका खर्चा अतिक्रमियों से वसूल करेगा।

प्राधिकरण सचिव राजेश जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र में कृषि भूमि में बिना रूपान्तरण, बिना स्वीकृति एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये अवैध रूप से टिन शेडेड एवं पक्की दुकानो का शून्य सेट बेक पर निर्माण कर लिया गया है एवं सड़क मार्गाधिकार में अवैध पार्किग, एवं दुकानो का सामान आदि रखकर यातायात को पूर्णतया बाधित कर दिया गया है, जिससे इस स्थल पर सड़क दुर्घटना होकर जन हानि होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। इन समस्त निर्माणो के विरूद्ध पूर्व में भी नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जा कर अपने स्तर पर हटाये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। इसके उपरान्त भी मौके से निर्माण नहीं हटाये गये है और नवीन निर्माण भी कर लिये गये है। 

इस संबंध में यहां निर्मित सभी कच्चे पक्के, स्थाई अस्थाई निर्माण को अपने स्तर पर तुरन्त 24 घण्टे की अवधि में हटाने के निर्देश दिए है अन्यथा बाद मयाद गुजरने इसे प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा, एवं उसका हर्जा-खर्चा वर्तमान खातेदारों से भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 226 से 230 एवं जन मांग वसूली अधिनियम 1952 एवं नियम 1953 के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया की वसूली के रूप में किया जाएगा। 

साथ ही सभी आमजन को भी इस प्रकार की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का कय विकय नहीं करने का आह्वान किया है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई हानी नहीं उठानी पडे़।

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