पेट्रोलियम विक्रेताओं को पेट्रोल, डीजल और ऑयल आरक्षित रखने के निर्देश


पेट्रोलियम विक्रेताओं को पेट्रोल, डीजल और ऑयल आरक्षित रखने के निर्देश

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उदयपुर । विधानसभा उपचुनाव 2021 के तहत मतदान दलों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा अधिग्रहित निजी वाहनों को पेट्रोल, डीजल व लुब्रिकेंट आयल उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर जिले के 65 पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल, डीजल और ऑयल का रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में उन्होंने पेट्रोलियम विक्रेताओ को निर्देश दिये हैं कि वे 28 सितंबर से चुनाव कार्य समाप्ति 5 हजार लीटर डीजल, 2 हजार लीटर पेट्रोल और 200 लीटर ऑयल आरक्षित रखें। यह मात्रा डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित मात्रा में कमी होने पर अगली सप्लाई से उसकी पूर्ति की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इन पेट्रोल पंप डीलर्स को चुनाव कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कूपनों के आधार पर न्यूनतम दर मात्रा वाला एच.एस.डी.(हाई स्पीड डीजल/एम.एस.यू.एल.पी सीसा रहित पेट्रोल) एवं ऑयल देंगे तथा कूपनों के अनुसार उपलब्ध कराई गई मात्रा की राशि का भुगतान चुनाव समाप्ति के तुरन्त पश्चात इसकी बिक्री के लेखे पी.ओ.एल. प्रकोष्ठ जिला निर्वाचन कार्यालय उदयपुर को 7 दिन में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करें।

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प के संबंध में किसी प्रकार की समस्या आने पर उदयपुर जिले के नियुक्त विक्रय अधिकारियों द्वारा उत्पन्न समस्या का तत्काल निराकरण किया जायेगा  तथा सभी पेट्रोल पंप डीलर्स द्वारा 24 घण्टे पीओएल सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

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