राजस्थान मे हॉस्पिटल्स के कैंटीन्स की सघन जांच, 90 कैंटीन्स को मिला नोटिस

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Shuddh Aahar Milawat par War

Udaipur Times, Shuddh Aahar Milawat par War Abhiyan: राजस्थान मे शुद्ध आहारमिलावट पर वारअभियान के पहले दिन 100 से अधिक सरकारी एवं निजी अस्पतालों की कैंटीन/रेस्टोरेंट तथा अस्पतालों के आसपास स्थित 172 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान 159 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए और प्रयोगशालाओं में भेजे गए। वहीं करीब 1500 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने वाले 90 कैंटीन एवं खाद्य प्रतिष्ठानों को  सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। Shuddh Aahar Milawat par War Abhiyan

अभियान के पहले दिन प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी एवं निजी अस्पतालों तथा उनके अंदर और आसपास संचालित कैंटीन, कैफेटेरिया, भोजनालय, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई।

जयपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल, आरयूएचएस हॉस्पिटल, जेईसीआरसी हॉस्पिटल और नारायणा हॉस्पिटल की कैंटीनों तथा इनके आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई। Shuddh Aahar Milawat par War Abhiyan

अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने खाद्य प्रतिष्ठानों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता, खाद्य सामग्री के भंडारण की स्थिति, रसोई परिसर की साफ-सफाई, खाद्य संचालकों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा उपयोग किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच की। Shuddh Aahar Milawat par War Abhiyan

इसके साथ ही कच्चे एवं पके खाद्य पदार्थों को रखने एवं उनके रख-रखाव की व्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों की पालना भी जांची गई।

30 सितंबर तक जारी रहेगा अभियान

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि यह विशेष निरीक्षण एवं नमूनीकरण अभियान 24 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लगातार जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य अस्पतालों के अंदर और आसपास मरीजों एवं उनके तीमारदारों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Shuddh Aahar Milawat par War Abhiyan

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करने वाले तथा खाद्य गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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