सड़क पर टेंट लगाकर अतिक्रमण पर निगम ने दिए नोटिस
उदयपुर 20 अगस्त 2025। शहर की सड़कों पर टेंट लगाकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर व्यापारियो ने अपनी दुकान के बाहर 200 से 500 फीट टेंट लगाकर अतिक्रमण कर व्यापार किया जा रहा है, त्यौहारी समय के कारण यातायात अधिक है वहीं दूसरी ओर किए गए अतिक्रमण के कारण लगातार आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते टेंट लगाने वाले व्यापारियों को निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।
इन प्रतिष्ठानों को दिए नोटिस
आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से दुकानों के आगे सड़क पर टेन्ट लगाकर मिठाई काउन्टर, पटाखा बाजार लगाने की प्रवृति बढ़ी हैं। जिससे यातायात बाधित होने से त्यौहारों पर आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले समाचार पत्रों के माध्यम से शहर के व्यापारियों से अपील की गई कि सड़क पर अतिक्रमण कर टेन्ट लगाकर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर यातायात बाधित नहीं करे।
अपील के बावजूद रामजी स्वीट्स विश्वविद्यालय मार्ग जितेन्द्र द्वारा 480 वर्गफिट, चावला जनरल स्टोर ग्लास फेक्ट्री राजेश चावला द्वारा 172 वर्गफिट, कृष्णा मिष्ठान प्रतापनगर चौराहा मदनलाल द्वारा 520 वर्गफिट, न्यू नागदा मिष्ठान भण्डार ग्लास फेक्ट्री धनश्याम ब्राहमण द्वारा 225 वर्गफिट, दीपक मिष्ठान भण्डार ग्लास फेक्ट्री चौराहा सत्यनारायण साहू द्वारा 450 वर्गफिट, खण्डेलवाल केटर्स सुन्दरवास ललित चन्द्र खण्डेलवाल द्वारा 210 वर्गफिट, कल्याण जनरल स्टोर एवं सुपर मार्केट न्यू अशोक विहार रोहन दोषी द्वारा 462 वर्गफिट, सुभाष चौराहा से दुधिया गणेश जी रोड़ शांति श्रृंगार स्टोर कन्हैयालाल द्वारा 225 वर्गफिट, सुभाष चौराहा देव श्री कलेक्शन द्वारा 225 वर्गफिट, प्रतापनगर चौराहा जय भोले मिष्ठान भंडार ललित राजपाल द्वारा 520 वर्ग फीट टेंट, न्यू भूपालपुरा पंकज नमकीन पंकज साहू द्वारा 570 वर्गफीट मे क्षेत्र में टेन्ट लगाकर मिठाई का काउन्टर लगाकर अतिक्रमण कर यातायात बाधित किया गया।
आयुक्त के अनुसार सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण धारा 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत् दण्डनीय है। सार्वजनिक सड़क / भूमि पर अतिक्रमण करना धारा 245 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत दडनीय अपराध है। धारा 245 के तहत सार्वजनिक सडक एवं भूमि पर स्थाई अतिक्रमण पर न्यूनतम 3 माह से अधिकतम 3 वर्ष तक का सादा कारावास व न्यूनतम 30,000/- से अधिकतम 50,000/- रूपये जुर्माने से दंडनीय है। उक्त सभी को धारा 245 नगर पालिका अधिनियम के तहत् नोटिस जारी किये गये है। मामले में माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया जायेग ओर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
आयुक्त ने फिर जारी की अपील
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के व्यापारियों से एक बार फिर अपील करते हुए कहा है कि वह अपने प्रतिष्ठान के बाहर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करें और ना ही होने दे । इसी अतिक्रमण के चलते वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी होती है। शहर वासियों के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटक भी शहर की खराब छवि लेकर जाते हैं जो शहर की गरिमा के खिलाफ है। अतः हमें अतिक्रमण नहीं कर शहर की सुंदरता में अपना योगदान देना है।
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