उदयपुर, 6 जनवरी 2022। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर मिलने वाला गेहूं जन आधार कार्ड से ही मिलेगा। अब तक राशन का वितरण आधार से होता आया है। इस महीने से राशन उपभोक्ताओं को रसद सामग्री लेने के लिए अब जन आधार कार्ड में नामांकन करवाना जरूरी रहेगा।
आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक पुनीत शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार की ओर से जन आधार कार्ड से राशन दिए जाने की घोषणा होने के बाद अब जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड होगा।
भविष्य में जन आधार कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार पर ही राशन सामग्री का वितरण होगा। उन्होंने बताया जिले में कुल राशन उपभोक्ताओं में से 149485 लोगों का जन आधार में नामांकन करवाए जाने का लक्ष्य मिला है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक पुनीत शर्मा ने पात्र राशन कार्डधारी परिवारों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत इस माह यानि जनवरी 2022 में राशन सामग्री लेने जाने से पूर्व परिवार के जिन सदस्यों का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है। उनका जन आधार नामांकन जरूरी करवा हैं, अन्यथा उन्हें राशन के साथ-साथ राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ मिलने में समस्या आएगी।
उप निदेशक शर्मा ने बताया कि जन आधार के नामांकन से परिवार के छुटे हुए एनएफएसए सदस्यों का नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर नामांकन करवाया जा सकता है। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, राशन डीलर/ राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र के पास परिवार के जिन सदस्यों क जन आधार नामांकन नहीं है। उनकी सूची मौजूद है। इसलिए जिस सदस्य का नामांकन किया जाना है उस सदस्य की फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर व परिवार के पूर्व जन आधार कार्ड की प्रति आदि साथ लेकर जाना जरूरी है। जन आधार नामांकन के बाद उसकी रसीद राशन डीलर को उपलब्ध करवाए जाने पर जन आधार नामांकन के आधार पर परिवार को राज्य सरकार की ओर से संचालित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आसानी से मिल सकेगें।
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