Udaipur Times, Salumbar News: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत राज आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम के तहत जिले में चुनाव संबंधी गतिविधियां प्रारंभ होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनैद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य हथियार लेकर चलने तथा सार्वजनिक स्थानों पर इनके प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, अधिकृत कर्मियों तथा निर्धारित अपवादों को आदेश के अनुसार छूट रहेगी।
जिले से बाहर के व्यक्तियों द्वारा सलूंबर जिले की निर्वाचन सीमा में प्रतिबंधित हथियार लाने, रखने अथवा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी।
राजनीतिक सभाओं एवं जुलूसों के लिए पूर्व अनुमति जरूरी
आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना राजनीतिक प्रयोजन से जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा भाषण आयोजित नहीं किया जा सकेगा। अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं डी.जे. के उपयोग के लिए भी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ध्वनि प्रसारण की अनुमति प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं सांप्रदायिक सामग्री पर रोक
आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सअप, यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत विद्वेष अथवा दुष्प्रचार फैलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखने, प्रतीक चित्र बनाने, पोस्टर अथवा होर्डिंग लगाने तथा संपत्तियों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने पर भी रोक रहेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन प्रतिबंधित
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन करने अथवा करवाने तथा सार्वजनिक स्थान पर मदिरा लेकर आने पर प्रतिबंध रहेगा। सुखा दिवस पर मदिरा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा पूजा के अन्य धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने तथा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।