जानिए क्या है प्रतिमाह 4500 रुपए तक के बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान

जानिए क्या है प्रतिमाह 4500 रुपए तक के बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में युवाओं को मिल रहा संबल

 
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

उदयपुर 22 फरवरी 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना अन्तर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। योजना के तहत पुरूष बेरोजगार को 4000 रूपए प्रतिमाह का भुगतान तथा महिला, ट्रांसजेडंर, विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) बेरोजगार को 4500 रूपए प्रतिमाह का भुगतान योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

पात्रता

उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार पात्रता अनुसार योजना में प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और साथ ही राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्री धारी होना चाहिए। आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय व निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो व प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी न हो।

यह है आवेदन प्रक्रिया

बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगइन कर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा।

इंटर्नशिप करना अनिवार्य

उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन चार घंटे की सेवाएं प्रदान कर की जायेगी। बेरोजगारी आशार्थी को प्रतिमाह इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र पाँच तारीख तक अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा या क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कौशल प्रशिक्षण किया गया अनिवार्य

इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए न्यूनतम तीन माह का कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम से तथा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। आशार्थी को उसके फार्म एप्रुव्ड होने के 15 दिवस के अन्तराल में तकनीकी योग्यता अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है। उसी के आधार पर आशार्थी को विभाग आवंटन किया जाता है।

समय पर जॉइनिंग रिपोर्ट भेजना जरूरी

आशार्थी को रोजगार कार्यालय द्वारा विभाग आवंटित करने के पश्चात् 15 दिवस के अन्तराल में आवंटित कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी जॉइनिंग करना एवं दी गई जॉइनिंग को अपनी एसएसओ आईडी पर अपलोड करना अनिवार्य है एवं उसके बाद प्रतिमाह 5 तारीख तक अपनी उपस्थिति भी अपलोड करना अनिवार्य है। नियमों की समयानुसार पालना नहीं करने पर भत्ता बंद करने के निर्देश दिए गए है एवं जॉइनिंग रिपोर्ट एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र का प्रारूप आपकी एसएसओ आईडी पर दिया गया है उसे वहां से डाउनलोड कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, 14-ए अम्बामाता स्कीम, उदयपुर में कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

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