जाने - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची

जाने - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची 

निर्धारित रेट से अधिक किराया वसूलने पर हेल्पलाइन न. 772803551, 9799540715, 7891950178 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है 

 
जाने - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची

अधिक किराया लेते पाए जाने पर एम्बुलेंस स्वामी/वाहन चालक के खिलाफ होगी कार्यवाही 

उदयपुर 10 मई 2021। वैश्विक महामारी के दौरान न सिर्फ दवाइयों, इंजेक्शन और प्राणवायु ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी सामने आ रही है बल्कि मरीजों और शवों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस और वाहन का किराया भी अब आमजन को परेशान करने लगा है।  ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची से अधिक किराया लेते पाए जाने पर एम्बुलेंस स्वामी/वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उदयपुर द्वारा जनहित में जारी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची द्वारा निर्धारित रेट से अधिक किराया वसूलने पर हेल्पलाइन न. 772803551, 9799540715, 7891950178 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। 

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची

पहले 10 किलोमीटर तक (आना जाना सहित) 500 रूपये 

पहले 10 किलोमीटर के बाद किराया सूची इस प्रकार है 

  • मारुती वैन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया 12.50 प्रति किलोमीटर 
  • टवेरा, इनोवा, बोलेरो, क्रूज़र, रेनो आदि का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर
  • अन्य बड़े एम्बुलेंस/शव वाहन 17.50 प्रति किलोमीटर 

* A.C. वाहन होने पर 1 रूपये प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा 

  1. कोविड के मरीज़ एवं शव को लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए PPE किट एवं सेनेटाइज़ेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रूपये अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा।  
  2. एम्बुलेंस एवं शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, क्योंकि प्रायः यह वाहन वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिए जा सकते है अतः 10 किमी से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दो गुना (आने व जाने) करने के पश्चात् कुल किमी की गणना की जाएगी। 
  3. किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। 
  4. एम्बुलेंस व् शव वाहन, उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा। 
     

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