उदयपुर 10 मई 2021। वैश्विक महामारी के दौरान न सिर्फ दवाइयों, इंजेक्शन और प्राणवायु ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी सामने आ रही है बल्कि मरीजों और शवों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस और वाहन का किराया भी अब आमजन को परेशान करने लगा है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची से अधिक किराया लेते पाए जाने पर एम्बुलेंस स्वामी/वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उदयपुर द्वारा जनहित में जारी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस किराया सूची द्वारा निर्धारित रेट से अधिक किराया वसूलने पर हेल्पलाइन न. 772803551, 9799540715, 7891950178 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
पहले 10 किलोमीटर के बाद किराया सूची इस प्रकार है
* A.C. वाहन होने पर 1 रूपये प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा
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