जाने उदयपुर जिले में वर्तमान में कहाँ कहाँ लगा हुआ है कर्फ्यू और कब तक रहेगा जारी

जाने उदयपुर जिले में वर्तमान में कहाँ कहाँ लगा हुआ है कर्फ्यू और कब तक रहेगा जारी 

आइये जानते है वर्तमान में जिले में किन क्षेत्रो में लगा है कर्फ्यू और कब तक यह जारी रहेगा
 
जाने उदयपुर जिले में वर्तमान में कहाँ कहाँ लगा हुआ है कर्फ्यू और कब तक रहेगा जारी
उदयपुर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस और इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रो में अलग अलग थाना क्षेत्रो के कई इलाको में प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा रखा है।

उदयपुर 28 जून 2020। उदयपुर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस और इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रो में अलग अलग थाना क्षेत्रो के कई इलाको में प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा रखा है।

आइये जानते है वर्तमान में जिले में किन क्षेत्रो में लगा है कर्फ्यू और कब तक यह जारी रहेगा 

  • पुलिस थाना गोवर्धन विलास के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवाली के देवाली (ग्रामीण) में गेलड़ी माता मंदिर मेन रोड गली, शिव किराणा स्टोर के पीछे इलाके में 27 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 10 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।    
  • पुलिस थाना सवीना के अंतर्गत मेन रोड हिरणमगरी सेक्टर 7 में 26 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 10 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।    
  • पुलिस थाना सूरजपोल के अंतर्गत क्षेत्र के छोटी ब्रह्मपुरी में 24 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 10 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।    
  • जिले के गिर्वा उपखण्ड के प्रतापनगर पुलिस थाना के अंतर्गत देबारी गांव में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के देबारी प्लांट के गेस्ट हॉउस में 22 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।  
  • शहर के सूरजपोल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर बीड़ा में 22 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 6 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • शहर के घंटाघर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मट्ठो के सेहरी में 20 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। 
  • शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 बटा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महावीर जैन मंदिर के पास वाली गली में 22 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।  
  • जिले के सराड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में सगतडा के जैन गली भालावतो के मोहल्ले में 22 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।  
  • सूरजपोल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर के हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित कैलाश कॉलोनी के गली नंबर 3 में 19 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 3  जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • शहर के प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेश नगर पायड़ा में 18 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 2 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • शहर के सूरजपोल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत माछला मगरा स्कीम में 16 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 30 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • शहर के धानमंडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत माली समाज का नोहरा, छोटा भोईवाड़ा में 16 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 30 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • शहर के सूरजपोल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुमावतपुरा में 14 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 28 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • शहर के धानमंडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीमेंट रोड, बड़ा भोईवाड़ा में 15 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 29 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
  • जिले के गिर्वा उपखण्ड के प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेड़वास ग्राम पंचायत में नाका राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना रोड, एन भैरवाय नगर, उदय बंगलो में 15 जून की मध्यरात्रि से लगा हुआ कर्फ्यू 29 जून की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।

उपरोक्त क्षेत्रो में प्रशासन के आदेश में वर्णित तिथि तक जारी रहेगा। यदि इन क्षेत्रो में कोई नया केस आने पर कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा सकती है अन्यथा इन क्षेत्रो में वर्णित क्षेत्रो में कर्फ्यू हट जायेगा। 

कर्फ्यू क्षेत्रो में ये रहते है प्रतिबंध 

कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकते है। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहती है। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहता है। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकते है।  

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