जानिए उदयपुर जिले में कहाँ पर लागू हुई BNS की धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू

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BNS 163 Imposed in Udaipur

 

Udaipur Times, Udaipur Panchayat Chunav 2026: उदयपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू कर दिए गए हैं। Udaipur Panchayat Chunav 2026

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर पूरे उदयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों गिर्वा, कुराबड, नाई, बड़गांव, गोगुन्दा, सायरा, झाडोल, फलासिया, ओगणा, खेरवाड़ा, नयागांव, ऋषभदेव, कल्याणपुर, वल्लभनगर, भींडर, मावली, घासा, कोटडा, देवला, सुलाव आदि की राजस्व सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (धारा 144 के समान) लागू कर दी है। BNS Section 163 Imposed in Udaipur

यह आदेश से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हथियार और विस्फोटक पर रोकरू कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र (जैसे पिस्तौल, बंदूक आदि) या धारदार हथियार (जैसे तलवार, फरसा, लाठी, गुप्त, गंडासा) लेकर नहीं घूमेगा। यह नियम ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाबलों और धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने वाले सिख समुदाय पर लागू नहीं होगा। BNS Section 163 Imposed in Udaipur

सभा और रैलियों पर प्रतिबंधः सक्षम अधिकारी (संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट) की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य के लिए जुलूस, सभा या रैली का आयोजन नहीं करेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रणः बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनुमति मिलने पर भी इनका उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

भड़काऊ भाषण और सामग्री पर रोकः कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भड़काऊ नारे नहीं लगाएगा और न ही ऐसा कोई भाषण या चुनाव सामग्री (पम्फलेट, पोस्टर) छपवाएगा या वितरित करेगा।

सोशल मीडिया पर निगरानीः फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर (ग्), इंस्टाग्राम और यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या भ्रामक प्रचार फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसानः सार्वजनिक या राजकीय संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का नारा लेखन, पोस्टर या होर्डिंग लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

मदिरा सेवन और बिक्री पर पाबंदीः सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सूखा दिवस घोषित होने पर मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी।

धार्मिक स्थानों का राजनीतिक उपयोग नहीं: मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरुद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनावी प्रचार या राजनीतिक मंच के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

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