उदयपुर 29 मई 2020 । जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीमती आनंदी ने उदयपुर शहर के अंतर्गत पुलिस थाना क्षेत्र घंटाघर स्थित कांजी का हाटा तथा मीणा पाड़ा में अधिक संख्या में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाए जाने के कारण पुलिस थाना घंटाघर अंतर्गत सम्पूर्ण थाना क्षेत्र, पुलिस थाना धानमंडी अंतर्गत सम्पूर्ण थाना क्षेत्र तथा सूरजपोल थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखर्जी चौक, खेरादीवाडा, नायकवाड़ी, नाइयों की तलाई, कलाजी गोराजी, रंगनिवास, भट्टियानी चोहट्टा, अस्थल मंदिर, अमल का कांटा, ब्रह्मपुरी, झीणीरेत, नाडाखाडा, कुमावतपुरा, सूरजपोल, कुम्हारवाड़ा, खांजीपीर, किशनपोल, पटेल सर्किल, रेगर कॉलोनी, उदियापोल, अग्रसेन नगर, शिवाजी नगर, सर्वऋतू विलास, कैलाश कॉलोनी, बीड़ा, गोसियां कॉलोनी, माछला मगरा, स्वराज नगर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के कर्फ्यू लगाया गया था। यह आदेश 29 मई 2020 की मध्यरात्रि तक लागू किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया की आदेशानुसार उक्त वर्णित क्षेत्रो 29 मई 2020 की मध्यरात्रि से लागू होकर 12 जून 2020 की मध्यरात्रि तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उक्त क्षेत्रो में कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal