मकान मालिक 30 अप्रेल तक का नहीं माग सकेंगे किराया

किराए के मकान में रह रहे श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों के लिए कलक्टर ने निकाले आदेश
 
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कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24, 30, 31, 32, 34, 51 व 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किराए पर रहने वाले श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक उसका कोई किराया नहीं मांगेगा। 

उदयपुर 30 मार्च 2020।  जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने जिले में किराए के मकान में रह रहे श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक किराया नहीं मांगे जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।  

कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24, 30, 31, 32, 34, 51 व 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किराए पर रहने वाले श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक उसका कोई किराया नहीं मांगेगा। यदि कोई मकान मालिक ऐसे व्यक्तियों को किराये के अभाव में मकान खाली करने के लिए बाध्य करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के सक्षम प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

अनुपालना के लिए कमेटी व नियंत्रण कक्ष गठित:

कलक्टर ने इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी एवं नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0294-2413729 है। गठित कमेटी में आरएसएमएमएल की वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. तरू सुराणा, जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक श्रीमती अरूणा शर्मा व संयुक्त श्रम आयुक्त पी.पी.शर्मा को इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में नज़र रखने और इस व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।  
 

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