स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे मिलें तो लाईसेंस व आरसी होगी निलंबित
उदयपुर, 5 फरवरी 2020 । बाल वाहिनी संयोजक समिति की बैठक बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ की मौजूदगी में हुई। बैठक में बाल वाहिनियों के परिवहन नियमों की अनुपालना नहीं करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इनकी अनुपालना के लिए समस्त बाल वाहिनी संचालकों को पाबंद किया गया।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में बाल वाहिनी योजना में स्कूलों के दायित्वों के बारे में चर्चा हुई। मुख्य रूप से ऑटो अथवा वैन में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को नहीं बैठाने एवं परमिट के अनुसार ही इन वाहनों के संचालन पर जोर दिया गया।
इसके लिए यातायात पुलिस व परिवहन विभाग को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये। बैठक में निर्णय लिया गया कि वाहन में क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर वाहन चालक का लाइसेंस व आरसी निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
इन निर्णयों पर भी हुई चर्चा:
बाल वाहिनी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विद्यालयों की पृथक से बैठक आयोजित कर वाहनों में आने वाले विद्यार्थियों का डाटा संकलन करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए। बाल वाहिनी के नियमों की पालना नहीं करने वाले संबंधित वि़द्यालयों पर प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वाहनों के माध्यम से आने वाले विद्यार्थियों के लिए किराया शुल्क निर्धारित करने के लिए कमेटी द्वारा विद्यालय एवं अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी डॉ. कल्पना शर्मा व नानजीराम गुलसर, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) नैत्रपाल सिंह व सुधा पालावत, पूनम सिंह राठौड़ अख्तर हुसैन एवं नारायण लाल चौधरी आदि उपस्थित रहे।