अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कार्य 31 जनवरी तक होगा

निगम ने बढ़ाई समय सीमा, तय तिथि पश्चात लगेगा 10 रुपया प्रतिदिन
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उदयपुर 15 जनवरी 2025। नगर निगम उदयपुर क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के अनुज्ञा धारी व्यवसायियों का वर्ष 2025 का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कार्य की अंतिम तिथि 31 जनवरी कर दी गई है। 

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने आदेश जारी कर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य पदार्थ एवं रेस्टोरेंट, भोजनालय, किराना, ठेला, खाद्य सामग्री, शीतल पेय, डेयरी, पान, होटल (विश्रांति गृह) संचालक जो निगम से अनुज्ञा पत्र धारी है, उनका वर्ष 2025 के लिए अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण निगम कार्यालय में 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 

निगम द्वारा पहले अंतिम दिनांक 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी जिसको आगे बढ़ा कर 31 जनवरी तक कर दिया है इसके पश्चात आने वाले व्यवसायियों से ₹10 प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस का अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जाएगा। 

सभी अनुज्ञा धरियो को प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाना जरूरी होता है। नवीनीकरण नहीं करवाने पर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएगी।

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