उदयपुर में मोडिफाइड बसों पर बड़ी कार्रवाई: 18 बसें सीज, 72 की जांच में 34 पर जुर्माना
Udaipur Times, Udaipur Modified Bus Action: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर की ओर से अवैध रूप से संचालित और अनधिकृत बदलाव (मोडिफिकेशन) करने वाली स्लीपर-लक्जरी बसों के खिलाफ कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने और वैधानिक प्रावधानों व सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। Udaipur Modified Bus Action
प्राधिकरण सचिव राहुल चौधरी ने बताया कि 6 जुलाई से प्रारंभ हुए अभियान में अब तक 72 बसों की जांच की गई जिनमें से 34 निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी जिनपर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। इनमें से 18 बसों को सीज किया गया है। चौधरी ने बताया कि प्राधिकरण और राज्य सरकार आमजन की सुरक्षित यात्रा के संबंध में स्वयं गंभीर है तथा राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमों की इस अभियान के तहत पालना करते हुए जांच की जा रही है। Udaipur Modified Bus Action
उन्होंने बताया कि पूर्व में फलौदी, कोटपूतली तथा दौसा में यात्रीगण के साथ यात्रा के दौरान घटित वीभत्स घटनाओं के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप यात्रीगण को सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मापदण्डों की अनुपालना में सहयोग करने के लिए अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। Udaipur Modified Bus Action
विगत 15 दिवस में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों की फिटनेस एवं परमिट आदि की पालना नहीं होने पर कार्यवाही का परिवहन विभाग का आंकड़ा यह दर्शाता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल सुरक्षित परिवहन की उपेक्षा से सुरक्षित परिवहन की अपेक्षा की ओर प्रभावी कदम है। Udaipur Modified Bus Action
