Udaipur Times, UMC Election 2026: नगर निकाय चुनाव मे मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर 11 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र मान्य होंगे।
इसमें भी संबंधित पहचान पत्र चुनाव की घोषणा की तिथि (19 अगस्त 2026) से पूर्व की तिथियों में जारी हुआ होना अनिवार्य है। पहचान पत्र की ओरिजनल कॉपी ही स्वीकार की जाएगी। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी या फोटोकॉपी दिखाकर मतदान नहीं कर पाएगा।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
इन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा अथवा VB-GRAM-G जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकार/ PSU/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/ विधायकों/ MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) शामिल हैं। इन दस्तावेजों की मूल प्रति ही स्वीकार की जाएगी, सॉफ्ट या फोटोकॉपी दिखाकर मतदान नहीं कर सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि शहरी सरकार चुनने के लिए हो रहे नगर निकाय चुनाव में सभी पात्र मतदाताओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने आमजन को मतदाता पहचान पत्र के अभाव में अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदान करने की अनुमति प्रदान की है। आयोग की पहली प्राथमिकता है कि मतदाता बूथ पर मतदाता पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता के पास किन्हीं कारणों से मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो और उसका नाम नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में अंकित हो तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की अनुमति दी है। इनमें से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।