नाथद्वारा में जलमार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका को सीधे आदेश
हाईकोर्ट सख्त
राजसमंद 28 फरवरी 2026। ज़िले की धर्मनगरी नाथद्वारा में जल स्रोत और प्राकृतिक जलमार्ग में बाधा के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार सहित नगरपालिका नाथद्वारा को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
24 फरवरी 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में मौजूद जल निकायों की वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए और यदि पानी के बहाव में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
कोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की स्थिति और जल स्रोतों की सही माप भी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अब नगरपालिका प्रशासन सीधे न्यायालय की निगरानी में है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारियों की जवाबदेही तय मानी जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को होगी और तब तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।
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