राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवम् राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर के निर्देशो के क्रम में उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की श्रीमती संदीप कौर नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवम् अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश द्वारा उदयपुर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारिगण की बैठक ली गई । आगामी 09 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
कुलदीप शर्मा एडीजे एवम् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने बताया कि 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में उदयपुर मुख्यालय के सभी न्यायिक अधिकारीगण की बैठक ली गयी। बैठक में राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण बाबत् निर्देश प्रदान किए गये। साथ ही प्रतिदिन न्यायालय में प्री-काउंसलिग आयोजन की भी समीक्षा की गयी। श्रीमती संदीप कौर एडीजे न.1 नौडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ने आगामी 09 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये।
राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (एन. आई. एक्ट ), धन वसूली, मामलों के संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रं0सं0-3 द्वारा तालुका सलूंबर बैंक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक भी की गयी। मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण के साथ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबध में बैठक का आयोजन किया गया एवं अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु चर्चा की गयी।
कुलदीप शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर ने यह भी बताया कि यदि पक्षकार प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाना चाहते है तो जिस न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है उस न्यायालय में जाकर पीठासीन अधिकारी से निवेदन कर सकते है कि प्रकरण को नियमानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जाकर निस्तारित करवाया जाए ।
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