उदयपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन-विवाह में 50 से ज्यादा नहीं

उदयपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन-विवाह में 50 से ज्यादा नहीं

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलक्टर ने की कोविड गाइडलाइन जारी

 
उदयपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन-विवाह में 50 से ज्यादा नहीं

उदयपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय: कलक्टर

उदयपुर, 15 अप्रेल 2021 । जिले में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने नई कोविड गाइडलाइन जारी की है। कलक्टर देवड़ा ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के ताजा मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है।

उदयपुर जिले के लिए नई गाइडलाइन:

जिले के समस्त क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, जबकि उदयपुर शहर में पूर्व की भांति शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद हो जाएगा, ताकि संबंधित स्टाफ शाम 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। सभी सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे। मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों में अध्ययन यथावत रहेगा।

इनकी अनुमति नहीं होगी:

आदेशानुसार समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक,राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहार, मेलों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखें जाएंगे। स्विमिंग पूल व जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी।  

विवाह में 50 आदमी से ज्यादा नहीं:

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओ.पी. बुनकर ने बताया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों से ज्यादा के एकत्रित नहीं हो सकते। यह प्रतिबंध 31 मई तक जारी रहेगा। विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। सभी राजकीय एव निजी कार्यस्थलों पर जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति की अनमुति होगी।

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