सोमवार से 60% स्टाफ का पहला वैक्सीनेशन हो चूका है, उन दुकानों को अतिरिक्त 3 घंटे शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी

सोमवार से 60% स्टाफ का पहला वैक्सीनेशन हो चूका है, उन दुकानों को अतिरिक्त 3 घंटे शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी

अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी

 
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1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटलों में शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति होगी। इनमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान, जबकि 10 बैण्ड-बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। शादियों में बारात निकासी और डीजे पर रोक जारी रहेगी।

दुकानों, प्रतिष्ठानों के कार्मिकों का कम से कम 60 फीसदी स्टाफ हो चुका वैक्सीनेट, ऐसे प्रतिष्ठानों को शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे की मिलेगी छूट

वैक्सीनेशन वाले लोगों को पार्कों में शाम 4 बजे से 7 बजे तक जाने की अनुमति

पेट्रोल पम्पों का भी बढ़ाया गया समय, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे पेट्रोल पम्प

उदयपुर 26 जून 2021 त्रिस्तरीय जन अनुशासन मोडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 की निरंतरता में 28 जून 2021 से मोडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाएगा। मौटे तौर पर दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेगी, वही प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीँ रेस्टॉरेंट्स में 50 फीसदी क्षमता तक बैठा कर खिलाने की इजाज़त के साथ जिम, योग सेंटर आदि भी शर्तो के अनुसार खोलने की इजाज़त दी गई है। 

1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटलों में शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति होगी। इनमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान, जबकि 10 बैण्ड-बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। शादियों में बारात निकासी और डीजे पर रोक जारी रहेगी

विस्तार से जाने क्या है 26  जून से लागू होने वाला मोडिफाइड लॉकडाउन 

समस्त निजी कार्यालय जहाँ कार्मिको की संख्या 25 से कम है वहां 100% कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में 25 से अधिक कार्मिको की संख्या है वहां 50% कार्मिको की अनुमति होगी। ऐसे कार्यालय जहाँ 60% कार्मिको द्वारा वैक्सीन की पहली डोज़ ली जा चुकी है, उनमे 100% कार्मिक अनुमत होंगे। 

समस्त राजकीय कार्यलयो का समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। 

सभी दुकानों/ क्लबों/ जिम / रेस्टॉरेंट्स/ मॉल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/ मालिकों को परामर्श दिया जाता है की अपने समस्त स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करे। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चूका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेट E-intimation के माध्यम से 1 जुलाई 2021 के बाद सेल्फ जेनेरेट कर प्राप्त कर सकेंगे। 

जिन दुकानों/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिको का कम से कम 60% स्टाफ का पहला वैक्सीनेशन हो चूका है उन दुकानों को अतिरिक्त 3 घंटे (शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 

क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होगी। इनडोर खेल उन्ही के लिए अनुमत होगा जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। 

रेस्टॉरेंट संचालको द्वारा बैठकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रेस्टॉरेंट की बैठक व्यवस्था का 50% के साथ, एक छोड़कर एक alternate रूप से अनुमत होगी। रेस्टॉरेंट संचालको द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन, कोविड प्रोटोकॉल की पालना जैसे मास्क पहनना, दो गज़ की दूरी इत्यादि अनिवार्य होगा। उललंघन करने पर रेस्टॉरेंट के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजानिक उद्यान सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक अनुमत होगा। परंत जिन व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें शाम 4 बजे से शाम 7:30 तक की भी अनुमति होगी।  
 
पेट्रोप पंपों पर रात 8 बजे तक डीजल-पेट्रोल ले सकेंगे

निजी वाहनों के लिए अब पंपों से पेट्रोल, डीजल भरवाने का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।

कर्फ्यू का समय कम किया

प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।

ये पूरी तरह बंद रहेंगे

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स खोलने की अनुमति नहीं होगी । 
किसी भी तरह सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हाट, मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति नहीं। 

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