जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुधार के नियमों में बदलाव

अब गजट नोटिफिकेशन होगा अनिवार्य
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Rajasthan birth certificate name change rules 2026 with gazette notification requirement

उदयपुर 30 अप्रैल 2026 । राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (संशोधित 2023) और राज्य नियम (संशोधित 2025) के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र में नाम, मध्य नाम और सरनेम परिवर्तन को लेकर नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ज़िला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) पुनीत शर्मा ने बताया कि अब प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई अभिभावक पूर्व में जारी जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के प्रथम नाम में बदलाव के लिए, मध्य नाम जोड़ने या बदलवाने के लिए, मूल नाम के साथ माता या पिता का नाम जुड़वाने के लिए अथवा पहले से दर्ज सरनेम को बदलने के लिए आवेदन करता है तो राजस्थान के निवासियों के लिए राजस्थान सरकार के राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) में नाम परिवर्तन का प्रकाशन आवश्यक है। अन्य राज्यों के निवासियों के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही परिवर्तन स्वीकार किए जाएंगे।

सरनेम जोड़ने के लिए मिली बड़ी राहत

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में केवल मूल नाम ही अंकित है और उसमें सरनेम नहीं है, तो उसके लिए प्रक्रिया आसान रखी गई है। ऐसी स्थिति में माता-पिता को अपने सरनेम से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ एक साधारण शपथ पत्र देना होगा। इसके आधार पर बिना किसी भारी औपचारिकता के बच्चे के नाम के आगे माता-पिता का सरनेम जोड़ा जा सकेगा।

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